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आवास योजना के लिए आवेदकों की भीड़

बिहार सरकार का सबके लिए अपना आवास शहरी योजना के तहत झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी छत विहीन परिवारों को अपना आवास का सपना पूरा कर दिया जाएगा।

By Edited By: Published: Tue, 22 Nov 2016 11:28 PM (IST)Updated: Tue, 22 Nov 2016 11:28 PM (IST)
आवास योजना के लिए आवेदकों की भीड़

मधुबनी। बिहार सरकार का सबके लिए अपना आवास शहरी योजना के तहत झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी छत विहीन परिवारों को अपना आवास का सपना पूरा कर दिया जाएगा। नपं प्रशासन की माने तो वर्ष 2021 तक यहां के सभी 16 वार्डों में एक भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा़, जिसको अपना पक्का घर न हो। इस योजना के लिए आवेदन जमा करने वाले लोगों की काफी भीड़ नपं कार्यालय में देखा जा रहा है। इस योजना पर द्रूतगति से कार्य करते हुए नपं प्रशासन द्वारा प्रथम चरण 500 लोगों को आवास दिया जा रहा है। उसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नपं को 10 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी गई है। उसमें से वर्तमान में करीब 400 लोगों को आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार की राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से देना सुनिश्चित किया गया है। जबकि सर्वे के अनुसार छत विहीन परिवार की सूची 5280 बनाई गई है। इस 5280 परिवार के सर्वे में वार्ड नं. एक, नौ, 11, 14 एवं 15 के 309 ऐसे परिवार भी हैं, जिनके पास मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों के बारे में नपं के कार्यपालक पदाधिकारी अरुण साफी बताते हैं कि तत्काल उनका अपना भवन का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार का निर्देश आने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। इधर नपं प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्र के निवासियों को आवास के लिए चार खंड बनाया गया है। जिसमें 1.5 लाख एवं 2 लाख की योजना में लाभुकों को पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। वहीं 3 एवं 6 लाख की योजना में लाभुकों को क्रमश: 1.10 एवं 2.20 लाख का अनुदान दिया जायगा। इस योजाना में लाभुकों को अनुदान काट कर बची राशि का भुगतान 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। सभी आवास योजना के लिए आगामी 30 नवम्बर तक आवेदन जमा करने का आदेश दिया गया है। मंगलवार तक इस योजना के तहत तकरीबन 1000 लोगों के द्वारा आवेदन जमा किया जा चुका था।

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इस योजना का लाभ लेने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी श्री साफी का कहना है कि आवेदकों को आवेदन के साथ पूर्व में पक्का मकान न होने के शपथ पत्र के साथ ही पहचान पत्र, दो फोटो एवं जमीन के स्वामित्य संबंधित कागजातों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।


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