एसडीओ ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी कमर आलम ने शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के सभा कक्ष में घोघरडीहा नगर पंचायत के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पाठ पढ़ाया।
मधुबनी। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी कमर आलम ने शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के सभा कक्ष में घोघरडीहा नगर पंचायत के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। नगर पंचायत के प्रत्याशियों को प्रचार हेतु दो यंत्रिक दो पहिया वाहन या चार रिक्सा से अपना प्रचार प्रसार करने की अनुमति देने की बात कही। यह ध्यान रखने को कहा गया वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विद्यालय, अस्पताल या धार्मिक स्थलों के निकट नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम 1955 धारा 9 के तहत संबंधित प्रत्याशियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार प्रात: के 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही कर सकते हैं। अभ्यर्थी या उनके समर्थक किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना चाहते है तो वे सक्षम पदाधिकारी को उस वाहन की निबंधन संख्या की लिखित सूचना देंगे। जिसके साथ उक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जायेगा। खर्च की अधिकतम सीमा 10 हजार ही निर्धारित होने की जानकारी दी। बैठक में एसडीओ कमर आलम के अलावा डीसीएलआर संजय कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी बालेश्वर नारायण ¨सह एवं नगर पंचायत के सभी पचास प्रत्याशी बैठक में उपस्थित थे।