Move to Jagran APP

जनगणना के लिए प्रगणकों व पर्यवेक्षकों में भी महिलाओं को मिले आरक्षण

मधुबनी। जनगणना-2021 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अर्थात एनपीआर का अद्यतीकरण किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 Jan 2020 10:51 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jan 2020 10:51 PM (IST)
जनगणना के लिए प्रगणकों व पर्यवेक्षकों में भी महिलाओं को मिले आरक्षण
जनगणना के लिए प्रगणकों व पर्यवेक्षकों में भी महिलाओं को मिले आरक्षण

मधुबनी। जनगणना-2021 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण, मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अर्थात एनपीआर का अद्यतीकरण किया जाएगा। उक्त अद्यतीकरण कार्य 15 मई से 28 जून 2020 तक किया जाएगा। इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अब उक्त कार्यों को ससमय निष्पादित करने के लिए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की अग्रिम सूची तैयार की जानी है। प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की सूची तैयार करने के लिए सूबे के निदेशक-जनगणना कार्य एवं निदेशक- नागरिक निबंधन मो. सोहैल ने बीडीओ सह चार्ज जनगणना पदाधिकारी तथा नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी सह नगर जनगणना पदाधिकारी को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। जनगणना प्रगणक व पर्यवेक्षक नियुक्ति संबंधी निर्देश : -- जनगणना प्रगणकों के रूप में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्त किया जाए।

loksabha election banner

-- जनगणना पर्यवेक्षकों के रूप में मध्य विद्यालयों के वरीय शिक्षकों एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्त किया जाए।

-- प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने में प्रथम वरीयता संबंधित प्रगणक खंड में स्थित स्कूल के शिक्षकों, शिक्षिकाओं को दिया जाए। संबंधित प्रगणक खंड में कोई स्कूल नहीं रहने पर निकटतम प्रगणक खंड के शिक्षकों, शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए।

-- प्राथमिकता के आधार पर प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के रूप में 50 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति की जाए। कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को प्रगणक के रूप में नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए।

-- नियुक्त किए गए प्रगणक एवं पर्यवेक्षक संबंधित चार्ज में ही पदस्थापित होना चाहिए तथा स्मार्ट फोन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए।

-- नियुक्त किए जाने वाले प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की आयु 01 जनवरी 2020 को 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उनका 31 मार्च 2021 के पूर्व स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

-- शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मियों को प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति से छूट है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.