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फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षिका का नियोजन निरस्त करने का आदेश

बेनीपट्टी प्रखंड के मध्य विद्यालय परजुआर की एक शिक्षिका रेखा देवी के विरुद्ध नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई तय मानी जा रही है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 12:04 AM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 06:29 AM (IST)
फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षिका का नियोजन निरस्त करने का आदेश
फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षिका का नियोजन निरस्त करने का आदेश

मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के मध्य विद्यालय, परजुआर की एक शिक्षिका रेखा देवी के विरुद्ध नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई तय मानी जा रही है। इनके विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित होने के आरोप की जांच में पुष्टि हो गई है। जिस कारण जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं डीपीओ-स्थापना के निर्देश के आलोक में बंनीपट्टी के बीडीओ ने संबंधित पंचायत नियोजन इकाई के सचिव को उक्त शिक्षिका का नियोजन तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया है।

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उल्लेखनीय है कि परजुआर-डीह निवासी वकील झा द्वारा जब आरटीआइ के तहत उक्त नियोजित शिक्षिका के साहित्यभूषण के अंकपत्र के संबंध में हिन्दी विद्यापीठ, देवघर, झारखंड के कुलसचिव से जानकारी मांगी गई तो ज्ञात हुआ कि रेखा देवी अनुतीर्ण है। उक्त परीक्षा में अंग्रेजी द्वितीय पत्र में उन्हें महज 09 प्राप्तांक ही मिला है। लेकिन अपलेखन कर 39 अंकित कर नियोजन का लाभ उठाया। इसके बाद आवेदक वकील झा द्वारा इस मामले को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के न्यायालय में ले गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा इस मामले में 27 दिसंबर 2018 को अंतिम आदेश पारित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि जांच के क्रम में लोक प्राधिकार द्वारा मध्य विद्यालय परजुआर की शिक्षिका रेखा देवी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित होने की सत्यता प्रमाणित होने संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद भी लोक प्राधिकार द्वारा अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उनके कर्तव्य के प्रति संवेदनहीनता का द्योतक है। हालांकि उन्हें नियमानुसार कार्रवाई करने संबंधी समय दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस कारण डीएम से डीपीओ-स्थापना से भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजने का आदेश पारित किया गया। इस बीच ज्ञापांक-02 दिनांक 06 मार्च 2019 के तहत कार्यपालक पदाधिकारी, सचिव प्रखंड नियोजन इकाई सह बीडीओ, बेनीपट्टी के 23 जनवरी 2019 को हस्ताक्षरित आदेश संबंधी पत्र जारी किया गया। जिसमें उल्लेख है कि डीपीओ-स्थापना द्वारा संसूचित किया गया है कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा परिवादी परजुआर डीह टोला निवासी वकील झा द्वारा दायर परिवाद सुनवाई के क्रम में रेखा देवी का नियोजन समाप्त करने का निदेश प्राप्त हुआ है। इस पत्र के माध्यम से संबंधित पंचायत नियोजन इकाई के सचिव को आदेश दिया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षिका रेखा देवी का नियोजन समाप्त करते हुए उसकी सूचना संबंधित विभाग को देना सुनिश्चित करें। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। बाबजूद इसके एक माह बाद भी इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर परिवादी वकील झा ने आवेदन के माध्यम से डीएम से शिकायत की है। कहा है कि जानबूझकर नियोजन निरस्त करने में लेटलतीफी की जा रही है। वहीं बेनीपट्टी के बीडीओ का कहना है कि नियोजन निरस्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त शिक्षिका का नियोजन पंचायत शिक्षिका के रुप में हुआ था।


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