मधुबनी में सोमन मंडल हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद, दस-दस हजार रुपये जुर्माना
Madhubani Murder Court Verdict: मधुबनी में सोमन मंडल हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने तीन ...और पढ़ें

जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Soman Mandal Murder: सोमन मंडल की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद तीनों को उम्रकैद की सजा दी। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना नहीं देने पर सजा
अदालत ने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों आरोपितों को सोमन मंडल की हत्या का दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई।
बाबूबरही के रहने वाले दोषी
तीनों दोषी मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हत्या के मामले में अदालत की ओर से दोषसिद्धि के बाद अब तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में अदालत के फैसले के साथ सजा की प्रक्रिया पूरी हो गई।
