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बिहार के इस जिले में छात्र अब स्कूल-कॉलेज में नहीं बना सकेंगे रील और वीडियो, लागू हुआ सख्त आदेश

Published: Sat, 18 Apr 2026 03:09 PM (IST)

मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पढ़ाई के दौरान रील या शॉर्ट वीडियो बनाने से शैक्षणिक कार्य बाधित होने, छात्रों की ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, मधुबनी। जिले के सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन के दुरुपयोग, सोशल मीडिया रील बनाने और शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के समय मोबाइल फोन के माध्यम से रील, शॉर्ट वीडियो और अन्य सोशल मीडिया सामग्री बनाने से न केवल शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि छात्र-छात्राओं द्वारा खतरनाक स्टंट करने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में बिना सहमति के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

नए निर्देशों के अनुसार, शैक्षणिक अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियोग्राफी परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। मोबाइल फोन का उपयोग केवल शैक्षणिक या प्रशासनिक कार्यों के लिए संस्थान प्रमुख की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। संस्थान प्रमुखों को परिसर में चेतावनी बोर्ड लगाने, अनुशासन समिति एवं साइबर जागरूकता समिति गठित करने तथा मोबाइल डिपॉजिट या साइलेंट ज़ोन जैसी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं आईटी एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, प्रशासनिक जांच, पुलिस कार्रवाई, अधिकृत मीडिया कवरेज तथा स्कूलों के आधिकारिक कार्यक्रमों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, बशर्ते इसके लिए पूर्व अनुमति ली गई हो।

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है।

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