Move to Jagran APP

पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, सास को दस वर्ष की सजा

छठे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाकांत यादव ने विवाहिता की किरासन तेल छिड़क कर जलने से मौत के मामले में बिस्फी पतौना थाना के परसौनी गांव निवासी पति अशोक साह को 304 बी में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 10:49 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 10:49 PM (IST)
पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, सास को दस वर्ष की सजा
पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, सास को दस वर्ष की सजा

मधुबनी। छठे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाकांत यादव ने विवाहिता की किरासन तेल छिड़क कर जलने से मौत के मामले में बिस्फी पतौना थाना के परसौनी गांव निवासी पति अशोक साह को 304 बी में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं मृतका की सास भानो देवी का दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से मिथिलेश कुमार झा और बचाव पक्ष से विद्यानंद ठाकुर ने बहस किया।

loksabha election banner

क्या है मामला : दरभंगा जिले के रैयाम थाना क्षेत्र की सूचिका शांति देवी ने बिस्फी पतौना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बतायी कि उसकी पोती पूजा देवी की शादी परसौनी गांव निवासी अशोक साह से मार्च 2018 में हुई थी। विवाह में हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया गया था फिर भी उसके ससुराल वाले नाखुश थे और पूजा देवी को प्रताड़ित करते थे। इधर उसकी पोती ने फोन पर उसे जानकारी दी कि उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया है। सूचिका ने उसके पति एवं सास को बहुत समझाया। अगले दिन ग्रामीणो से सूचना पाकर परसौनी आयी तो देखी कि उसकी पोती पूजा देवी की किरासन तेल से जलकर मौत हो गई है। सूचिका ने आरोप लगाया कि पांच लाख दहेज की मांग को लेकर उसकी पोती को तेल छिड़क कर ¨जदा जलाया है। इस मामले में बिस्फी पतौना थाना में कांड संख्या 125/18 दिनांक 17 जुलाई 2018 को दर्ज हुआ और पुलिस ने मृतका के पति अशोक साह एवं सास भानो देवी के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.