पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, सास को दस वर्ष की सजा
छठे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाकांत यादव ने विवाहिता की किरासन तेल छिड़क कर जलने से मौत के मामले में बिस्फी पतौना थाना के परसौनी गांव निवासी पति अशोक साह को 304 बी में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मधुबनी। छठे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाकांत यादव ने विवाहिता की किरासन तेल छिड़क कर जलने से मौत के मामले में बिस्फी पतौना थाना के परसौनी गांव निवासी पति अशोक साह को 304 बी में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं मृतका की सास भानो देवी का दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से मिथिलेश कुमार झा और बचाव पक्ष से विद्यानंद ठाकुर ने बहस किया।
क्या है मामला : दरभंगा जिले के रैयाम थाना क्षेत्र की सूचिका शांति देवी ने बिस्फी पतौना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बतायी कि उसकी पोती पूजा देवी की शादी परसौनी गांव निवासी अशोक साह से मार्च 2018 में हुई थी। विवाह में हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया गया था फिर भी उसके ससुराल वाले नाखुश थे और पूजा देवी को प्रताड़ित करते थे। इधर उसकी पोती ने फोन पर उसे जानकारी दी कि उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया है। सूचिका ने उसके पति एवं सास को बहुत समझाया। अगले दिन ग्रामीणो से सूचना पाकर परसौनी आयी तो देखी कि उसकी पोती पूजा देवी की किरासन तेल से जलकर मौत हो गई है। सूचिका ने आरोप लगाया कि पांच लाख दहेज की मांग को लेकर उसकी पोती को तेल छिड़क कर ¨जदा जलाया है। इस मामले में बिस्फी पतौना थाना में कांड संख्या 125/18 दिनांक 17 जुलाई 2018 को दर्ज हुआ और पुलिस ने मृतका के पति अशोक साह एवं सास भानो देवी के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया।