पंचायत चुनाव में हर बूथ पर चार ईवीएम एवं दो बैलेट बॉक्स की होगी जरूरत
मधुबनी । पंचायत आम चुनाव में मतदान कराने के लिए ईवीएम के साथ-साथ बैलेट बॉक्स का भी उपयोग किया जाएगा।
मधुबनी । पंचायत आम चुनाव में मतदान कराने के लिए ईवीएम के साथ-साथ बैलेट बॉक्स का भी उपयोग किया जाएगा। चार पदों के चुनाव के लिए ईवीएम तो दो पदों के चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच एवं पंच का चुनाव बैलेट बॉक्स से कराया जाएगा। इस चुनाव में एम-2 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। इस चुनाव में हर बूथ पर मतदान के लिए चार ईवीएम (चार बैलेट यूनिट एवं चार कंट्रोल यूनिट) एवं दो बैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा, बशर्ते किसी पद पर निर्विरोध चुनाव नहीं हुआ हो। लिहाजा मतदान दल के गठन के लिए अधिक कार्मिकों की आवश्यकता होगी।
------------------------ हर मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं पांच मतदान पदाधिकारी : पंचायत आम चुनाव के लिए गठित किए जाने वाले हर मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं पांच मतदान पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार इस बार हर मतदान दल में पहले से दो मतदान पदाधिकारी अधिक होंगे। इतना ही नहीं प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार ईवीएम एवं दो बैलेट बॉक्स होने के कारण दो मतदान केंद्रों पर एक पीसीसीपी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत स्तर पर मतदान के दिन खराब ईवीएम के रिप्लेसमेंट के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो ईवीएम मास्टर ट्रेनर के स्तर के होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव दिनेश कुमार ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से अनुरोध किया है कि जिले में कार्मिकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर मतदान और मतगणना कर्मियों का आकलन कर लें ताकि किसी कर्मी को बार-बार मतदान या मतगणना कार्य में शामिल नहीं होना पड़े।
------------------- महिला कार्मिकों को भी पंचायत चुनाव में लगेगी ड्यूटी : पंचायती राज व्यवस्था में पचास प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत आम चुनाव में अधिक कार्मिक की आवश्यकता होने के कारण महिला कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में लगाने का निर्देश आयोग ने दिया है। हालांकि महिला कर्मियों को प्रखंड मुख्यालय एवं उसके आसपास के स्थानों पर ही निर्वाचन कार्य में लगाने का निर्देश दिया गया है।
------------------- अनुपस्थित रहने वाले मतदान दल कर्मियों पर दर्ज की जाएगी प्राथमिकी जिस मतदान दल के सदस्य बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए उपस्थित नहीं होगें और उनके स्थान पर सुरक्षित मतदान दल के सदस्य को भेजना पड़ेगा तो मतदान दल के अनुपस्थित सदस्य को निलंबित करने के लिए तत्काल अनुशंसा करनी होगी। पंचायत राज अधिनियम की धारा-130 (12) के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।