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जानलेवा हमले में पांच को दस-दस वर्ष की कैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम सागर ने मामूली विवाद में जानलेवा हमले के मामले में दोषी माना है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Apr 2019 11:09 PM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 06:10 AM (IST)
जानलेवा हमले में पांच को दस-दस वर्ष की कैद
जानलेवा हमले में पांच को दस-दस वर्ष की कैद

मधुबनी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम सागर ने मामूली विवाद में जानलेवा हमले के मामले में दोषी माना है। इस मामले में कलुआही थाना क्षेत्र छतवनिया गेना टोला निवासी राम स्वरूप सिंह, अशोक कुमार सिंह, वसंत कुमार सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, जयशंकर सिंह को भादवि की धारा 307 के तहत दस दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा शुक्रवार को सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर उन्हें छह छह माह अतिररिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवधेश कुमार ने हिस्सा लिया। अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने बताया कि 30 अप्रैल 2006 को घटना सूचक रमेश प्रसाद साह अपने घर के पास सड़क किनारे पेशाब करने बैठा था। इसी दौरान आरोपित अशोक सिंह गाली गलौज करने लगा और कहा कि मेरे घर के सामने क्यों पेशाब कर रहे हो। रमेश प्रसाद साह ने कहा कि यह तो सरकारी जमीन है तो उसपर लाठी से हमला कर दिया। तबतक अन्य आरोपित भी वहां पहुंच गए और लाठी भाला चलाने लगे। रमेश प्रसाद साह को बचाने आए भगलू साह, किशन साह, जानकी देवी को भी आरोपितों ने मारपीट कर घयाल कर दिया। इस मामले में रमेश प्रसाद साह के बयान पर कलुआही थाना में प्राथमिकी संख्या 40/06 दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में नामजद पांच आरोपितों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जिन्हें न्यायालय ने दस दस वर्ष कैद की सजा सुनाई।

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