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26 फरवरी के पूर्व की नियुक्ति प्रक्रिया में आर्थिक आरक्षण प्रभावी नहीं

मधुबनी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 26 फरवरी 2019 के पूर्व के विज्ञापन एवं नियुक्ति के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 11:42 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 11:42 PM (IST)
26 फरवरी के पूर्व की नियुक्ति प्रक्रिया में आर्थिक आरक्षण प्रभावी नहीं

मधुबनी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 26 फरवरी 2019 के पूर्व के विज्ञापन एवं नियुक्ति के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के इस स्पष्ट निर्देश के बाद अब यह तय हो गया है कि जिले में कार्यपालक सहायकों के पदों पर नियोजन के लिए जो पैनल तैयार किया जा चुका है, उस पैनल के आधार पर होने वाले नियोजन में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा। विभाग द्वारा उक्त मामले में स्थिति स्पष्ट कर देने से अब जिलास्तर पर तैयार किए गए पैनल से कार्यपालक सहायकों के पदों पर नियोजन का रास्ता साफ हो गया है। जिले में कार्यपालक सहायकों के पदों पर नियोजन के लिए 26 फरवरी 2019 से पहले ही विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

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उल्लेखनीय है कि डीएम ने सामान्य विभाग को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा था कि जिलास्तर पर कार्यपालक सहायक पदों पर नियोजन के लिए तैयार किए गए पैनल से नियोजन प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा या नहीं? इसी आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग ने यह पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक 26 फरवरी 2019 के द्वारा लागू की गई। इस कारण इस तिथि के पूर्व के विज्ञापन एवं नियुक्ति के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके बाद की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होगा।


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