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15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनटाइड फंड की राशि से ओपेन जिम का निर्माण भी

मधुबनी। 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं-ग्राम पंचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद को प्रदत्त अनटाइड अनुदान की राशि के उपयोग के संबंध में पंचायती राज विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 11:26 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 11:26 PM (IST)
15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनटाइड फंड की राशि से ओपेन जिम का निर्माण भी
15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनटाइड फंड की राशि से ओपेन जिम का निर्माण भी

मधुबनी। 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं-ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को प्रदत्त अनटाइड अनुदान की राशि के उपयोग के संबंध में पंचायती राज विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र के माध्यम पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं-ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को प्रदत्त अनटाइड अनुदान की राशि के उपयोग के संबंध में जो दिशा-निर्देश जारी किया गया है, उसका अनुपालन कराया जाए।

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पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उक्त दिशा-निर्देश के आलोक में अत्यधिक वर्षा जल की निकासी एवं जल जमाव प्रबंधन के लिए 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं-ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को प्रदत्त अनटाइड अनुदान की राशि के उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उक्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत एवं अंतर पंचायतों में सड़कों का निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव, सोलर लाइटों का निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा उक्त राशि का उपयोग शारीरिक फिटनेस उपकरण यानी ओपेन जीम के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं यदि मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत किसी पंचायत क्षेत्र के किसी वार्ड में गली या नाली के निर्माण का कार्य अवशेष रह गया हो तो उसे भी उक्त मद की राशि से कराया जा सकता है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तावित सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के गठन के दौरान इसे शामिल किया जाए। विभाग ने अनुरोध किया है कि उक्त मामले में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए।


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