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एक दर्जन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा

जिले के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा में श्रावणी मेला के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एसडीपीओ बेनीपट्टी की अनुशंसा के आलोक में एसपी मो. अख्तर हुसैन ने एक दर्जन अपराधियों के खिलाफ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा डीएम गिरिवर दयाल ¨सह से की है।

By Edited By: Published: Sun, 24 Jul 2016 12:44 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jul 2016 12:44 AM (IST)

मधुबनी । जिले के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा में श्रावणी मेला के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एसडीपीओ बेनीपट्टी की अनुशंसा के आलोक में एसपी मो. अख्तर हुसैन ने एक दर्जन अपराधियों के खिलाफ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा डीएम गिरिवर दयाल ¨सह से की है। जिन कथित अपराधियों के खिलाफ एसपी ने डीएम से सीसीए की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने की अनुशंसा की है उसमें भगलू सहनी, उमेश यादव, बिलटू सहनी, कामेश्वर साफी, सत्य नारायण महतो, रामचन्द्र महतो, अकलू सहनी, हदीश नट उर्फ हदीश साह, चन्द्रभूषण कृष्ण उर्फ टूटू, राम एकबाल यादव, गणेश यादव, ललन यादव, विजय यादव व जामून मंडल शामिल है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी एसडीपीओ बेनीपट्टी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में एसपी ने डीएम से करीब एक दर्जन अपराधियों के खिलाफ सीसीए की धारा-3 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद फिर एक दर्जन अपराधियों के खिलाफ सीसीए की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने की अनुशंसा

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एसपी ने डीएम से की है। उल्लेखनीय है कि एसडीपीओ बेनीपट्टी ने एसपी को प्रतिवेदित किया था कि उक्त व्यक्ति सक्रिय अपराधी व असामाजिक तत्व हैं जो फिलहाल जमानत पर मुक्त हैं। इन अपराधियों की गतिविधि वर्तमान में संदिग्ध है तथा दो समुदायों के बीच घृणा व तनाव का माहौल उत्पन्न करने का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से प्रयास कर रहे हैं। इनका संबंध आपराधिक प्रवृति के सफेदपोश लोगों से है, जिसके इशारे पर ये भैरवा श्रावणी मेला के दौरान लोकशांति भंग कर सकते हैं, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। एसडीपीओ बेनीपट्टी ने उक्त अपराधियों का आपराधिक इतिहास के साथ सीसीए की धारा-3 के तहत कार्रवाई करने हेतु एसपी से अनुशंसा की थी। इसी आलोक में एसपी ने इन अपराधियों को सीसीए की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने की अनुशंसा डीएम से कर दी है। ताकि भैरवा श्रावणी मेला के दौरान शांति व विधि-व्यवस्था बनी रहे।


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