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काउंसिलिग केंद्र पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसर पर मुकदमा

मधुबनी । लौकही के प्रमुख वरुण कुमार बिहारी उर्फ राम कुमार यादव ने पंडौल प्रखंड क्षेत्र के सहुआ स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ काउंसिलिग केंद्र पर प्रतिनियुक्त रहे दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा के लिए सीजेएम अदालत में अर्जी दाखिल की है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Aug 2021 10:33 PM (IST)Updated: Fri, 13 Aug 2021 10:33 PM (IST)
काउंसिलिग केंद्र पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसर पर मुकदमा
काउंसिलिग केंद्र पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसर पर मुकदमा

मधुबनी । लौकही के प्रमुख वरुण कुमार बिहारी उर्फ राम कुमार यादव ने पंडौल प्रखंड क्षेत्र के सहुआ स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ काउंसिलिग केंद्र पर प्रतिनियुक्त रहे दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा के लिए सीजेएम अदालत में अर्जी दाखिल की है। इसमें उक्त काउंसिलिग केंद्र पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त लघु सिचाई प्रमंडल, मधुबनी के कनीय अभियंता सुधीर कुमार व पश्चिमी कोसी नहर मधुबनी के कनीय अभियंता मोती पासवान, पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त फुलपरास थाना के सअनि संजीव कुमार झा एवं नरहिया ओपी के सअनि मंगल राम को प्रतिवादी बनाया गया है। इस अर्जी में वादी लौकही प्रखंड के प्रमुख वरूण कुमार बिहारी उर्फ राम कुमार यादव ने उल्लेख किया है कि वे प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, लौकही के अध्यक्ष हैं। लौकही प्रखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिग के लिए विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, सहुआ को काउंसिलिग केंद्र बनाया गया था। लौकही के बीडीओ ने उन्हें पत्र जारी कर काउंसिलिग केंद्र पर ससमय उपस्थित रहने का अनुरोध किया था। इस आलोक में वे बीते 10 अगस्त को पौने ग्यारह बजे दिन में उक्त काउंसिलिग केंद्र में उपस्थित होने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे थे। लेकिन प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों ने प्रवेश करने से रोका। लौकही प्रमुख के रूप में परिचय देने और बीडीओ द्वारा निर्गत पत्र दिखने के बाद भी उपस्थित लोगों के बीच अपमानित करने के उद्देश्य से लप्पड़-थप्पड़ से मारपीट व गाली-गलौज किया। जिससे उनकी प्रतिष्ठा हनन हुआ। शिक्षक नियोजन जैसी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया। वादी ने यह भी जिक्र किया है कि इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पंडौल थाना गया था। लेकिन पंडौल थाना ने केस लेने से इंकार कर दिया। जिस कारण न्यायालय में केस दर्ज करता हूं। जानबूझकर गंभीर अपराध करने के कारण प्रतिवादियों को कानूनी सजा दिलाने का अनुरोध किया गया है।

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