फसल क्षति आवेदन अस्वीकृत होने पर किसानों ने किया प्रदर्शन
संवाद सूत्र चौसा (मधेपुरा) प्रखंड कृषि कार्यालय में शुक्रवार को किसानों ने फसल क्षति मुआवजा
संवाद सूत्र, चौसा (मधेपुरा): प्रखंड कृषि कार्यालय में शुक्रवार को किसानों ने फसल क्षति मुआवजा राशि दिए जाने में गड़बड़ी का आरोप लगते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि समन्वयक पर फसल क्षति की मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के एवज में अवैध वसूली करने का आरोप लगा रहे थे।
लौआलगान के किसान सफीक अहमद, अजहर उद्दीन, चौसा पश्चिमी की सजीदा खातुन, चिरौरी के संतोष भगत, कुंदन कुमार बंटी, बीरेंद्र भगत, महादेव सिंह, रूदल मंडल, मोरसंडा के संजीव कुमार, फुलौत के अरूण कुमार सिंह सहित दर्जनों किसानों ने कहा कि वर्ष 2021-22 में आई बाढ़ के दौरान बड़े पैमाने पर धान की फसल क्षति हुई थी। क्षति के आधार पर प्रत्येक किसानों को राज्य सरकार द्वारा 54 सौ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि देने का प्रावधान है। मुआवजा राशि के लिए उन लोगो ने आनलाइन आवेदन भी कर दिया। लेकिन कृषि समन्वयक उन लोगों के आवेदन को बिना किसी कारण ही रद्द कर दिया है। जिससे उन लोगो को मुआवजा से वंचित होना पड़ सकता है। किसानों ने कहा कि राज्य के द्वारा यह भी प्रावधान है कि वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 के तहत भू लगान रशीद भी मान्य होगा। लेकिन समन्वयक वर्ष 21-22 के भू लगान रशीद का बहाना बनाकर अवैध राशी उगाही करने वाले लोगो को मुआवजा राशी देने के लिए आवेदन स्वीकृत करते है। लेकिन उन लोगो के आवेदन को रिजेक्ट कर रहे है। किसानों ने जिला प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई करने की मांग किया है। उधर प्रभारी बीएओ ओमप्रकाश यादव ने कहा कि फसल क्षति मुआवजा के लिए नियमानुसार की गई आनलाइन आवेदन की जांच की जा रही है। आवेदन में किसी तरह की त्रुटि होने पर ही रद हो सकता है।