परीक्षा के दौरान भारी वाहन का परिचालन पर रोक
मधेपुरा। अनुमंडल क्षेत्र में इंटर परीक्षा को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में नो इंट्री का आदेश जारी
By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Feb 2019 06:09 PM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 06:09 PM (IST)
मधेपुरा। अनुमंडल क्षेत्र में इंटर परीक्षा को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में नो इंट्री का आदेश जारी किया गया है। एसडीओ एस. जेड ने यह आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक, सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक अनुमंडल क्षेत्र के सड़कों पर ट्रक नहीं चलेगा। यद्यपि यात्री बस और छोटे वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि चौसा के भटगामा, आलमनगर के मधेली चौक, बिहारीगंज के प्रसादी चौक और ग्वालपाड़ा के पास ही ट्रक का सफर रूक जाएगा। शाम सात बजे के बाद ही ट्रक की आवाजाही हो पाएगा। संबंधित थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष को आदेश का अनूप लाल सख्ती कराने को कहा गया है। सड़क जर्जर स्थिति और परीक्षार्थियों के सहुलियत के लिए आदेश जारी किया गया है।
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