हत्याकांड में आठ लोगों को उम्रकैद
मधेपुरा । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके द्विवेदी की अदालत ने 23 वर्ष पूर्व हत्या के एक मामले आठ को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी।
मधेपुरा । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके द्विवेदी की अदालत ने 23 वर्ष पूर्व हत्या के एक मामले में मंगलवार को उदाकिशुनगंज लक्ष्मीपुर लालचंद के कामो महतो,राजो महतो,बुलो महतो,राम महतो,मटर महतो,जगदीश चौधरी,छोटेलाल महतो तथा आलम खां को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी को पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पुरूषोत्तम यादव ने बताया कि इस मामले में इसी गांव के कौशल किशोर महतो ने अपने पिता तेतर महतो की हत्या का आरोप इन लोगों पर लगाते हुए उदाकिशुनगंज थाना में मामला दर्ज कराया था। सूचक द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 28 जून 93 को पिता बुआ के साथ खेत में मक्का काट कर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठै अभियुक्तों ने पिता को गाड़ी से उतार लिया तथा सुनसान जगह पर ले जाकर धारदार हथियार से काट दिया। हत्या के बाद फूआ के हल्ला करने के बाद जुटे ग्रामीण के बाद सभी भाग गये। इस मामले में अदालत ने 23 जुलाई को दोषी करार दिया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद सभी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।