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चुनाव नहीं होने पर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का हो विस्तार

मधेपुरा। बिहार पंसस उपप्रमुख प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयकांत यादव ने सीएम को पत्र लिखकर ि

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 May 2021 06:29 PM (IST)Updated: Fri, 07 May 2021 06:36 PM (IST)
चुनाव नहीं होने पर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का हो विस्तार

मधेपुरा। बिहार पंसस, उपप्रमुख, प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयकांत यादव ने सीएम को पत्र लिखकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल विस्तार करने की मांग की है।

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उन्होंने कहा कि बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का निर्धारित कार्यकाल 15 जून तक त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव संभव नहीं है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सरकार को यह अध्यादेश लाना चाहिए। ताकि कोरोना के बाद होने वाली परेशानी को जनप्रतिनिधि द्वारा काम किया जा सके। जनप्रतिनिधि ही सरकार व आमलोगों के बीच सेतु का काम कर सकता है। उन्होंने ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 2006 लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर पंचायती व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत चुनाव से आये प्रतिनिधि कोरोना जैसी महामारी से समाज में उत्पन्न उथल-पुथल माहौल में भी एक स्थिर और स्थायी कार्य संस्कृति के तहत कार्य कर समाज में स्थिरता कायम किए हुए है, लेकिन 15 मई के बाद जब सरकार अध्यादेश के जरिय अधिकार हस्तांतरित करती है तो समाज में नये सिरे से उथल-पुथल का माहौल के साथ-साथ कार्य संस्कृति में बदलाव होने से अनेक प्रकार की कुरीतियां पैदा होगी। कार्य संस्कृति में परिवर्तन के कारण बिचौलियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों में टकराहट पैदा होगी। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों से अधिकार हस्तांतरित कर नया विवाद ना खड़ा हो, इसलिए पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाकर परंपरागत कार्य संस्कृति को बरकरार रखकर इन परेशानियों से बचा जाए।


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