पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एक जनवरी तक जमा कर सकते हैं व्यय विवरणी
संवाद सूत्र मधेपुरा पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एक जनवरी 22 तक चुनाव में हुए खर्च का ब्
संवाद सूत्र, मधेपुरा : पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एक जनवरी 22 तक चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा संबंधित निर्वाची के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जो प्रत्याशी निर्धारित तिथि के अंदर खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करेंगे उन्हें अगले चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उक्त आशय का पत्र चुनाव आयोग ने जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को भेजा है।
पत्र में कहा गया है की पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच समेत पंच पद के प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा देना होगा। •िाला पंचायती राज पदाधिकारी मनोहर कुमार साहू ने बताया कि इससे संबंधित जानकारी सभी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी को दे दी गई है ताकि विभिन्न पंचायतों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इसकी जानकारी समय से मिल सकें। इस ब्यौरा को चुनाव आयोग के साइट पर डाउनलोड किया जाएगा।