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विवि को जो करे, मैं नहीं दूंगा पैसा : पूर्व कुलपति

By Edited By: Published: Mon, 01 Sep 2014 06:58 PM (IST)Updated: Mon, 01 Sep 2014 06:58 PM (IST)

मधेपुरा, संवाद सहयोगी : शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व प्रभारी वीसी डॉ. आरएन. मिश्रा को 25 हजार रुपए दंड स्वरूप देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। एक ओर पूर्व प्रभारी वीसी द्वारा स्थानांतरित शिक्षक विवि प्रशासन पर दबाव बना रहा है कि हमें उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 25 हजार रुपये मिलने चाहिए वहीं पूर्व प्रभारी वीसी डॉ. मिश्रा ने जागरण को बताया कि मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। रविवार को दूरभाष पर डॉ. आरएन मिश्रा ने बताया कि मैंने जो स्थानान्तरण किया, वह नियमानुकूल था और जो नियम विरूद्ध आदेश होंगे, उसे मानने की जिम्मेवारी मेरी नहीं। उन्होंने कहा कि विवि में कुलपति नहीं वरन कुलपति प्रमुख होते हैं इसलिए मैंने जो कुछ भी किया व कुलपति कार्यालय को विश्वास में लेकर किया। अगर मेरे निर्देश पर कोर्ट ने 25 हजार रुपए जुर्माना किया तो मैं क्यों दूं। वह राशि कुलपति को देने होंगे क्योंकि कुलपति कुलाधिपति के निर्देश के आलोक में ही निर्णय लेते हैं। वैसे इस मामले पर एलपीएस दायर हो चुका है। साथ ही डॉ. मिश्रा ने कहा कि एक वीसी के निर्णय को दूसरा वीसी परिवर्तन नहीं कर सकते। उसे केवल कुलपति को ही बदलने का आदेश है।

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हमलोगों को पूर्व कार्यवाहक वीसी ने गैर-कानूनी हस्तानांतरण आदेश देकर मानसिक व आर्थिक परेशानी दिया है। कोर्ट ने हमें उचित न्याय किया है। विवि प्रशासन ने भी कोर्ट के आदेश का पालन अंशत: किया है। कोर्ट के आदेशानुसार 25 हजार रुपए जुर्माना की राशि लेकर रहेंगे।

डॉ. ललितेश मिश्रा

वरीय शिक्षक

पीजी अंग्रेजी विभाग


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