हत्यारे आजीवन कारावास व अर्थदंड
लखीसराय। त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश देवेन्द्र प्रसाद केशरी ने सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 14
लखीसराय। त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश देवेन्द्र प्रसाद केशरी ने सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 140/07, सेशन संख्या 681/08 के विचारण के पश्चात हत्या के मामले में दोषी पाते हुए सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के आदुपुर निवासी इलाइची राय के पुत्र सुधीर राय को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक मु. फारूख आलम ने बताया कि 19 मई 2007 को दिन के करीब 11:30 बजे आदुपुर निवासी रामलखन राय अपने बथान से घर आ रहा था। रास्ते में सुधीर राय एवं उसके पिता इलाइची राय उससे झगड़ने लगा। इसी दौरान सुधीर राय ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर रामलखन राय को गोली मार दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के पुत्र रविन्द्र राय के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना का कारण जमीनी विवाद है। न्यायालय ने विचारण के पश्चात सुधीर राय को धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक मु. फारूख आलम एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता बालेश्वर मोदी तथा आलम रजा ने बहस में भाग लिया।