चार लोगों को मिली पांच-पांच वर्ष की सजा
लखीसराय। एफटीसी द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने विचारण के पश्चात मारपीट का दोषी
लखीसराय। एफटीसी द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने विचारण के पश्चात मारपीट का दोषी पाते हुए चार लोगों को पांच-पांच वर्ष कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने देते हुए बताया कि दिनांक 16 जून 2003 की रात कबैया थाना क्षेत्र के लखमोहन पोखर निवासी राजेश साव, संजय साव, किशोर साव एवं पवन साव ने पड़ोस के ही धनेश्वर साव को लाठी-डंडा से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस संबंध में धनेश्वर साव की पत्नी गीता देवी के बयान पर लखीसराय (कबैया) थाना कांड संख्या 154/2003 के तहत राजेश साव, संजय साव, किशोर साव एवं पवन साव को नामजद किया। लखीसराय (कबैया) थाना कांड संख्या 154/2003, सत्रवाद संख्या 328/2005 में विचारण के पश्चात मारपीट का दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक रामविलास शर्मा एवं बचाव पक्ष से बालेश्वर मोदी एवं शंकर प्रसाद ने बहस में भाग लिया।