होटल में कोटपा सेक्शन-4 का बैनर नहीं रहने पर लगेगा जुर्माना
लखीसराय। जिले के सार्वजनिक स्थल पर धूमपान करने पर पूर्ण रूपेण रोक लगाने को लेकर अब होटल
लखीसराय। जिले के सार्वजनिक स्थल पर धूमपान करने पर पूर्ण रूपेण रोक लगाने को लेकर अब होटल एवं धर्मशाला में भी कांफ्रेंस हॉल एवं वे¨टग हॉल में धूमपान करना वर्जित है। इसको लेकर होटल एवं धर्मशाला के कांफ्रेंस हॉल एवं वे¨टग हॉल में कोटपा सेक्शन-4 का बैनर लगाना अनिवार्य है। जांच के क्रम में होटल एवं धर्मशाला के कांफ्रेंस हॉल एवं वे¨टग हॉल में कोटपा सेक्शन-4 का बैनर नहीं पाए जाने पर संबंधित होटल एवं धर्मशाला के संचालक से होटल एवं धर्मशाला में मौजूद प्रति व्यक्ति 200 से 400 रुपये की दर से जुर्माना वसूल की जाएगी। इस संबंध में कोटपा, तंबाकू नियंत्रण प्रभाग, सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉ. सुरेश शरण ने पत्रांक 49, दिनांक 07 दिसंबर 18 द्वारा जिला मुख्यालय के एक दर्जन होटल एवं धर्मशाला के संचालक को नोटिस भेजा है। जिसमें नया बाजार धर्मशाला, ¨प्रस गेस्ट हाउस, महामाया रेस्ट हाउस, कृष्णा होटल, होटल रामचरण, होटल शांति, डीआरएस होटल, होटल आकाश, पुरानी बाजार धर्मशाला एवं होटल योगा शामिल है। कोटपा, तंबाकू नियंत्रण प्रभाग, सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉ. श्री शरण ने संबंधित होटल संचालकों को एक सप्ताह के भीतर बैनर लगाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में कोटपा, तंबाकू नियंत्रण प्रभाग, सदर अस्पताल डॉ. सुरेश शरण ने बताया कि होटल संचालक इस संबंध में सहायक नोडल पदाधिकारी, कोटपा, तंबाकू नियंत्रण प्रभाग से विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।