कम मजदूरी देने वालों की अब खैर नहीं
लखीसराय। श्रम संसाधन विभाग ने विभिन्न कार्य में लगे अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल मजदूरो
लखीसराय। श्रम संसाधन विभाग ने विभिन्न कार्य में लगे अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल मजदूरों के लिए एक अप्रैल 2018 से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम राशि का भुगतान करने की शिकायत मिलने पर श्रम विभाग द्वारा दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रत्येक पंचायत के चेतना सैनिकों को श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की सूची उपलब्ध कराते हुए मजदूरों को इस संबंध में जागरूक करने को कहा है।
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श्रम संसाधन विभाग द्वारा कार्य वार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी
कृषि कार्य के लिए - 244 रुपये प्रतिदिन
ट्रैक्टर ड्राइवर एवं पंप आपरेटर - 8,753 रुपये मासिक
ट्रैक्टर खलासी एवं पंप खलासी - 6,810 रुपये मासिक
कटनी कार्य का - काटे गए फसल का दस बोझा में एक बोझा
बर्तन धोने का - 757 रुपये मासिक
बर्तन + कपड़ा धोने + 1,000 वर्गफीट में पोछा लगाने का (प्रति घंटा) - 757 रुपये प्रतिमाह
बर्तन + कपड़ा धोने + पोछा लगाने + बच्चों की देखभाल करने (आठ घंटे का) - 6,049 रुपये प्रतिमाह ईंट निर्माण, मिट्टी काटने, पत्थर तोड़ने, सामान चढ़ाने-उतारने, बीड़ी निर्माण, लाह निर्माण, होटल, चूड़ामिल, सैलून, तेल मिल, भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य में - अकुशल मजदूर का 254 रुपये दैनिक, अर्द्धकुशल मजदूर का 265 रुपये दैनिक, कुशल मजदूर का 322 रुपये दैनिक एवं अतिकुशल मजदूर का 392 रुपये दैनिक।
पापड़ उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, नाविक आदि का - अकुशल मजदूर 254 रुपये दैनिक, अर्द्धकुशल मजदूर 254 रुपये दैनिक, कुशल मजदूर 311 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है।
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विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम राशि का भुगतान किए जाने की शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर चेतना सैनिक के माध्यम से श्रमिकों को जागरूक किया जा रहा है।
उमाचरण
श्रम अधीक्षक, लखीसराय