मृत पांच आशा के आश्रित को मिला अनुग्रह अनुदान
मृत प्रत्येक आशा कार्यकर्ता के आश्रित को स्वास्थ्य विभाग ने किया चार लाख रुपये का भुगतान संवा
मृत प्रत्येक आशा कार्यकर्ता के आश्रित को स्वास्थ्य विभाग ने किया चार लाख रुपये का भुगतान संवाद सहयोगी, लखीसराय : सेवा अवधि में आशा कार्यकर्ता की मौत होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित आशा कार्यकर्ता के आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपये भुगतान करने की व्यवस्था है। वर्ष 2011 से वर्ष 2018 तक जिले की पांच आशा कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि के दौरान मौत हुई है। मृतक आशा कार्यकर्ता के आश्रित को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान के रूप में चार-चार लाख रुपये का भुगतान किया गया है। मृत आशा कार्यकर्ता व अनुग्रह अनुदान की राशि पाने वाले आश्रित
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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलसी अंतर्गत गौरा गांव में कार्यरत आशा कार्यकर्ता अंजना कुमारी की मौत 27 जुलाई 18 को हुई। उनके पति संजय कुमार साव को अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपये का भुगतान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा अंतर्गत घोघी गांव में कार्यरत आशा कार्यकर्ता रेणु कुमारी की मौत 29 अक्टूबर 16 को हुई। उनके पति किशोर कुमार को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा अंतर्गत अरमा गांव में कार्यरत आशा कार्यकर्ता ममता कुमारी की मौत 18 जून 16 को हुई। उनके पुत्र नंदन कुमार को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा अंतर्गत जकड़पुरा में कार्यरत आशा कार्यकर्ता रेखा कुमारी की मौत 02 अक्टूबर 13 को हुई। उनके पति रामचंद्र सिंह को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा अंतर्गत कवादपुर में कार्यरत आशा कार्यकर्ता माया कुमारी की मौत 19 अप्रैल 11 को हुई। उनके पुत्र पिटू कुमार को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है।
कोट
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सेवा अवधि में आशा कार्यकर्ता की मौत होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपये भुगतान करने का प्रावधान है। इसको लेकर संबंधित पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति को रिपोर्ट उपलब्ध कराना है। राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश पर संबंधित आशा कार्यकर्ता के आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।
- डॉ. अशोक कुमार, सिविल सर्जन, लखीसराय