जिला परिषद की दुकान बेचकर भूमिगत हुआ दुकानदार
डीडीसी ने जारी की नोटिस 24 घंटा में साक्ष्य के साथ मदन सिंह को उपस्थित होने का आदेश संवा
डीडीसी ने जारी की नोटिस, 24 घंटा में साक्ष्य के साथ मदन सिंह को उपस्थित होने का आदेश
संवाद सहयोगी, लखीसराय : लखीसराय शहर में जिला परिषद की दुकानों का सही ढंग से निगरानी नहीं किए जाने के कारण निबंधित किराएदार द्वारा बिना जिला परिषद की अनुमति के सरकारी दुकान को मोटी रकम लेकर निजी व्यक्ति के हाथों बेच देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नया बाजार में जिला परिषद की दुकान संख्या 17 का एकरारनामा मदन सिंह के नाम से दशकों पूर्व किया गया था। मदन सिंह ने इस दुकान में मधुशाला नामक एक दुकान खोली थी। शराबबंदी के बाद मधुशाला बंद कर मदन सिंह ने उसी दुकान में मधुशाला भोजन व नाश्ता का दुकान खोला। इसी बीच मदन सिंह ने गोपनीय तरीके से जिला परिषद की सरकारी दुकान की डील कर किसी निजी व्यक्ति के हाथों बिक्री कर खुद गायब हो गया। जिस व्यक्ति ने मदन सिंह से दुकान लिया है। उसने उस दुकान में श्रृंगार का दुकान खोला है। इसकी जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी विनय कुमार मंडल को मिली। डीडीसी ने संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी किया। जिला परिषद के कर्मी संजय कुमार सिन्हा ने दुकान पर जाकर नोटिस चिपकाया। तथा 24 घंटा के अंदर मदन सिंह को कार्यालय में साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। डीडीसी से मिली जानकारी के अनुसार दुकान संख्या 17 का किराया मदन सिंह के नाम से मनी रशीद काटी जा रही थी। मदन सिंह ने एकरारनामा के विरुद्ध बिना अनुमति के अवैध तरीके से दुकान के नीचे अंडरग्राउंड एवं उपरी तल का निर्माण कर लिया। जिसका कोई किराया नहीं दिया जाता था। किराया वसूली के दौरान जानकारी मिली कि मदन सिंह ने उक्त दुकान का संचालन गजानंद मोदी के जिम्मे कर दिया है। डीडीसी ने कहा कि बिना अनुमति के दुकान किसी अन्य व्यक्ति को देना एवं आधारभूत संरचना से छेड़छाड़ करना अपराध की श्रेणी में आता है। 24 घंटे के अंदर मदन सिंह अगर उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो दुकान में तालाबंदी कर एकरारनामा रद कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।