तंबाकू का शौक, दे रहे किस्तों में मौत
लखीसराय । तंबाकू का सेवन जानलेवा है। सर्वोच्च न्यायालय के 23 सितंबर 16 के अंतरिम आदेश में जुड
लखीसराय । तंबाकू का सेवन जानलेवा है। सर्वोच्च न्यायालय के 23 सितंबर 16 के अंतरिम आदेश में जुड़वां पैक में बेचे जा रहे धूम्र रहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने भी इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखी है। बावजूद विभिन्न चौक-चौराहे, स्कूल-कॉलेज एवं अस्पतालों के सौ गज की दूरी पर धड़ल्ले से इसकी बिक्री की जा रही है। लोग खुलेआम तंबाकू उत्पाद का सेवन करते देखे जाते हैं। इससे खतरनाक बीमारियों की चपेट में आकर लोग मौत की ओर बढ़ रहे हैं। जिले में करीब 25 हजार कैंसर के मरीज हैं जिसमें से करीब 15 हजार लोग मुंह के कैंसर से ग्रसित हैं। कोटपा नियंत्रण अधिनियम के तहत होने वाले जुर्माना व सजा
कोटपा की धारा 4 : सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान करने पर दो सौ रुपये जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है।
कोटपा की धारा 5 : तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन करना अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर एक से पांच हजार रुपये तक जुर्माना अथवा एक से पांच वर्ष तक की जेल अथवा दोनों हो सकता है।
कोटपा की धारा 6 : 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू अथवा इसका उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है। शिक्षण संस्थान के सौ गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना कानूनी अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
कोटपा की धारा 7 : तंबाकू पदार्थ के पैकेट पर चित्रित वैधानिक चेतावनी रहना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर एक से पांच हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दो से पांच वर्ष तक की जेल अथवा दोनों हो सकता है।
क्या कहते हैं चिकित्सक
तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, विभिन्न प्रकार के गुटखा आदि के सेवन से लोग मुंह का कैंसर, जबड़ा का कैंसर, फेफड़ा का कैंसर, दमा, हृदय वाहिनी रोग, गैंगरीन, स्ट्रॉक, सांस की बीमारी, याददाश्त में कमी, अल्जाइमर, ब्रानकाइटिस, अंधापन, ब्रेन हेम्ब्रेज, लकवा आदि खतरनाक बीमारियों के अलावा धूमपान करने वाले लोगों में नपुंसकता की संभावना 85 फीसद बढ़ जाती है। जबकि धूमपान करने वाली महिलाओं में स्वत: गर्भपात होने की संभावना अधिक होती है। गर्भ में पल रहे नवजात में भी स्वास्थ्य संबंधी खतरा रहता है।
डॉ. अशोक कुमार सिंह, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल कोट
90 फीसद मुंह का कैंसर तंबाकू के सेवन करने से होता है। मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक भारत में ही है। देश में प्रतिदिन 2,500 लोगों की मौत तंबाकू के सेवन करने से होने वाले कैंसर से हो रही है। जिले की आबादी के तीन फीसद लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इनमें से अधिकांश मुंह के कैंसर से ग्रसित हैं। जिले में कोटपा अधिनियम को कड़ाई से लागू कराने को लेकर योजना तैयार कर ली गई है। जिला मुख्यालय के होटल, रेस्टूरेंट एवं धर्मशाला के संचालक को कोटपा अधिनियम का बैनर-पोस्टर लगाने के लिए पत्र भेजा गया है। लॉकडाउन के बाद कोटपा अधिनियम का अनुपालन कराने को लेकर अभियान चलाया जाएगा।
डॉ. सुरेश शरण, जिला नोडल पदाधिकारी, कोटपा