दुष्कर्म मामले में एक को पांच वर्ष कारावास व अर्थदंड
लखीसराय। त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने शुक्रवार को सेशन नंबर 394/11, सूर्य
लखीसराय। त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने शुक्रवार को सेशन नंबर 394/11, सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 206/10 में दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के चननियां निवासी राजेन्द्र यादव के पुत्र पवन यादव को पांच वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पंद्रह दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि 26 सितंबर 2010 को पीड़िता के पति भैंस खरीदने बरबीघा (शेखपुरा) हाट गए थे। रात में पीड़िता अपनी बच्ची के साथ अपने फूस के घर में सोई हुई थी। मध्य रात्रि में गांव के ही पवन यादव उसके घर में घुसकर उसके शरीर से कपड़ा हटाने लगा। जिससे उसकी नींद खुल गई। विरोध करने पर पवन यादव ने पिस्तौल निकाल कर जान मारने की धमकी दी। पुत्री ने जब शोर मचाना चाहा तो उसे भी जान मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। इसके बाद पवन यादव ने पिस्तौल का भय दिखाकर पुत्री के सामने ही उसके साथ दुष्कर्म किया। बदनामी के डर से वह चुप रही। इसके बाद हिम्मत जुटाकर गलत कार्य का विरोध करने की खातिर अपने पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पति के साथ सूर्यगढ़ा थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। न्यायालय ने विचारण के पश्चात धारा 376 भादवि का दोषी पाते हुए पवन यादव को पांच वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पंद्रह दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक रामविलास शर्मा एवं बचाव पक्ष से जयप्रकाश सिंह ने बहस में भाग लिया।