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आरटीआई कार्यकर्ता हत्याकांड में एक को उम्र कैद

लखीसराय। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केशरी ने शुक्रवार को चर्चित आरटीआई कार

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jun 2018 06:36 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jun 2018 06:36 PM (IST)
आरटीआई कार्यकर्ता हत्याकांड में एक को उम्र कैद

लखीसराय। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केशरी ने शुक्रवार को चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता सह पूर्व पंसस बभनगावां निवासी रामविलास ¨सह हत्याकांड में अभियुक्त संजीव कुमार पांडेय को उम्र कैद दे दी है। न्यायालय ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। त्वरित न्यायालय का यह फैसला हत्या के साढ़े छह साल बाद आया है। अपर लोक अभियोजक मो. फारूख आलम ने बताया कि 8 दिसंबर 11 को एक श्राद्ध कर्म को लेकर बभनगावां निवासी रामविलास ¨सह पीपल में जल चढ़ाने नाग बाबा स्थान जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने रास्ते में घेर लिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में मृतक के पुत्र अभिषेक कुमार के बयान पर लखीसराय कांड सं. 522/11 के तहत तीन लोगों गांव के ही बांके बिहारी पांडेय के पुत्र संजीव कुमार पांडेय, रवीन्द्र ¨सह के पुत्र दिलखुश ¨सह एवं बल्लम ¨सह के पुत्र बमबम उर्फ राकेश ¨सह को नामजद किया गया। जबकि पुलिस अनुसंधान में बभनगावां के रौशन ¨सह एवं कैयार के रौशन ¨सह को अभियुक्त बनाया गया। विचारण के दौरान करीब एक वर्ष पूर्व कैयार के रौशन ¨सह एवं बभनगावां के बमबम उर्फ राकेश ¨सह के फरार होने एवं जमानत पर जेल से छूटने के बाद दिलखुश ¨सह के फरार रहने के कारण उसपर विचारण नहीं किया गया। न्यायाधीश श्री केशरी ने लखीसराय थाना कांड सं. 522/11, सेशन नं. 765/12 रामविलास ¨सह हत्याकांड में विचारण के पश्चात रामविलास ¨सह की हत्या के समय जेल में रहने के कारण बभनगावां के रौशन ¨सह को रिहा कर दिया। जबकि संजीव कुमार पांडेय को धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 27 आ‌र्म्स एक्ट में तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह-छह माह अलग से सजा भुगतनी होगी। सभी सजा साथ-साथ चलेगी।

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