रामविलास ¨सह हत्याकांड में एक दोषी, एक रिहा
लखीसराय। जिले के प्रमुख आरटीआइ कार्यकर्ता सह अमहरा पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य बभनगावां निवा
लखीसराय। जिले के प्रमुख आरटीआइ कार्यकर्ता सह अमहरा पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य बभनगावां निवासी रामविलास ¨सह हत्याकांड में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केशरी ने संजीव कुमार पांडेय को मुजरिम करार दिया। इसी मामले में अभियुक्त बभनगावां निवासी बल्लम ¨सह के पुत्र रौशन ¨सह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। अपर लोक अभियोजक मो. फारूख आलम ने बताया कि बभनगावां निवासी रामविलास ¨सह हत्याकांड में उसके पुत्र अभिषेक कुमार के बयान पर लखीसराय थाना कांड संख्या 522/11 के तहत चार लोगों बभवनगावां निवासी रौशन ¨सह, संजीव कुमार पांडेय, बमबम ¨सह एवं कैयार निवासी रौशन ¨सह को नामजद किया गया था। जिसका सेशन नं. 765/12 है। विचारण के दौरान ही विगत एक वर्ष पूर्व दो अभियुक्त बमबम ¨सह एवं कैयार निवासी रौशन ¨सह फरार हो गया। दो अभियुक्तों पर न्यायाधीश ने विचारण किया। जिसमें रामविलास ¨सह की हत्या के समय जेल में बंद रहने के कारण न्यायाधीश ने बभनगावां के रौशन ¨सह को रिहा कर दिया। जबकि संजीव कुमार पांडेय को हत्या का दोषी पाया गया है। सजा 22 जून को सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मो. फारूख आलम एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रवि विलोचन वर्मा ने बहस में भाग लिया।