हत्या मामले में सात आरोपित को आजीवन कारावास
लखीसराय। त्वरित न्यायालय तृतीय लखीसराय ने बुधवार को मारपीट कर हत्या कर देने के एक मामले म
लखीसराय। त्वरित न्यायालय तृतीय लखीसराय ने बुधवार को मारपीट कर हत्या कर देने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए घटना के नामजद सात आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीपी यदुनंदन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया की चानन थाना क्षेत्र के गोहरी निवासी जगरनाथ यादव द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी चानन थाना कांड संख्या 160/15 सत्रवाद संख्या 865/15 के तहत 22 मई 2005 को गांव के ही पट्टीदार रामलाल यादव, किशोरी यादव, बिरजू यादव, नरेश यादव, अनिल यादव, अशोक यादव, सुलो यादव द्वारा विवादित जमीन पर भवन निर्माण कराया जा रहा था। सूचक व उसके परिजन द्वारा मना करने पर सभी अभियुक्त लाठी, भाला से मारकर सूचक व उसके परिजन को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जिसमें सूचक का भाई आनंदी यादव की इलाज के दौरान मौत हो गयी। वाद के विचारण करते हुए त्वरित न्यायालय तृतीय विश्वनाथ प्रसाद ने सभी नामजद सातों आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 302/ 34 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा धारा 324 के तहत तीन वर्ष की सजा एवं दस हजार रुपये अर्थदंड देने का फैसला सुनाया है। अर्थदंड नही देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा मिलेगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामविलास शर्मा ने भाग लिया। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेश प्रसाद ¨सह एवं सहदेव यादव ने भाग लिया।