कारोबारी 1,500 रुपये में बेचें 100 सीएफटी बालू : डीएम
लखीसराय। सरकार द्वारा नदी घाटों से बालू खनन एवं परिवहन पर रोक लगा दिए के बाद बालू की बिक्री लाइसेंस
लखीसराय। सरकार द्वारा नदी घाटों से बालू खनन एवं परिवहन पर रोक लगा दिए के बाद बालू की बिक्री लाइसेंस प्राप्त बालू स्टॉकिस्ट द्वारा की जा रही है।सरकार ने पूर्व में ही बालू की कीमत व परिवहन दर तय कर दिया है। बावजूद इसके लखीसराय जिले में बालू मनमाने कीमत पर बेचा जा रहा है। इसकी शिकायत विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक भी की गई। जिले में आम लोगों को सही कीमत पर आसानी से बालू उपलब्ध कराने एवं स्टॉकिस्ट की मनमानी पर नकेल कसने को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी शोभेन्द्र कुमार चौधरी ने समाहरणालय कक्ष में जिले के सभी बालू स्टॉकिस्टों एवं ट्रांसपोर्टरों के साथ संयुक्त बैठक की। जिलाधिकारी ने सबसे पहले बालू स्टॉकिस्टों से पूछा कि आपने कितनी राशि मे 100 सीएफटी बालू खरीदी तो किसी ने 1,300 रुपये तो किसी ने 1,400 रुपये 100 सीएफटी बालू खरीदने की बात कही। इस पर डीएम ने कहा कि जब आपने 1,300 से 1,400 रुपये में बालू खरीदा तो फिर जिले में 3,500 से 4,000 रुपये में बालू कैसे बिक रहा है। डीएम के इस सवाल पर उपस्थित स्टॉकिस्टों ने चुप्पी साध ली। इसके बाद डीएम ने ट्रांसपोर्टरों से पूछा कि स्टॉकिस्ट पॉइंट से बालू परिवहन करने में कितनी राशि खर्च होती है। जिस पर जिला ट्रांसपोर्टर संघ के जिलाध्यक्ष मंटू नटराजन, सचिव भोला ¨सह, महासचिव रणवीर ¨सह ने आपसी सहमति से जिलाधिकारी से कहा कि कोई भी स्टॉकिस्ट पॉइंट से ट्रक या हाइवा वाहन में 400 सीएफटी बालू लोड कर जिलान्तर्गत 50 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाने में 11 हजार रुपया खर्च आता है। जिलाधिकारी ने बालू स्टॉकिस्ट एवं ट्रांसपोर्टरों की बात सुनने के बाद सभी स्टॉकिस्टों को 100 सीएफटी बालू (एक ट्रैक्टर) 1,500 रुपया में बेचने एवं 600 रुपया परिवहन (ट्रैक्टर भाड़ा) के लिए निर्धारित किया। यानी कोई भी व्यक्ति एक ट्रैक्टर बालू लेता है तो स्टॉकिस्ट उससे 2,100 रुपये से अधिक किसी भी कीमत पर नही लेगा। साथ ही डीएम ने ट्रांसपोर्टरों का किराया तय करते हुए स्टॉकिस्ट पॉइंट से जिला अंतर्गत 50 किलोमीटर के अंदर बालू पहुंचाने के लिए 9,000 रुपये की राशि लेने का निर्देश दिया। ट्रांसपोर्टर संघ के प्रतिनिधियों ने इसका स्वागत किया। उधर जिलाधिकारी ने स्टॉकिस्टों से कहा कि जो दर निर्धारित की गई है उससे अधिक राशि लेने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम द्वारा आदेश जारी होते ही स्टॉकिस्टों में खलबली मच गई है तथा दबी जुबान से डीएम के इस निर्णय को अनुचित बता रहे हैं। अब जिलाधिकारी द्वारा तय कीमत व किराया निर्धारण का अनुपालन कराना भी चुनौती होगा। बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी मनोज अम्बष्ठ, जिला भू-र्जन पदाधिकारी राजेश कुमार, खान निरीक्षक गौरंग कृष्ण आदि उपस्थित थे।