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क्वारंटाइन सेंटर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लागू किया गया धारा 144

- पोठिया प्रखंड के बुधरा पंचायत में संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क संवाद सहयोगी किशन

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 11:36 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 07:42 AM (IST)
क्वारंटाइन सेंटर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लागू किया गया धारा 144
क्वारंटाइन सेंटर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लागू किया गया धारा 144

- पोठिया प्रखंड के बुधरा पंचायत में संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क

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संवाद सहयोगी, किशनगंज : जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बुधरा क्वारंटाइन सेंटर में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज मिलने से प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। क्वारंटाइन सेंटर के तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाले पाहन टोला से लेकर पीडब्ल्यूडी सड़क तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश के निर्देश पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के आलोक में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में पूर्णतया लॉकडाउन जारी रहेगा। इस जोन में अगले आदेश तक कोई भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन निषेध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी संस्थान या प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने अनुमंडल पदाधिकारी को धारा 144 लागू कर कंटेंमेंट जोन में आने वाले सभी गांव के मार्गों को बांस बल्ली से पूर्णत: बंद करने का निर्देश दिया गया है। इन मार्गों पर पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा कोरोना वायरस पीड़ित मिलने वाल स्थान व पूरे कंटेनमेंट जोन को डिसइनफेक्ट करने हेतु एसओपी के अनुरूप लगातार छिड़काव किया जाना है।


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