ट्रैफिक नियम समझने के लिए वाहन चालकों का शिक्षित होना जरूरी
किशनगंज : वाहन लाइसेंस अप्लाई के लिए अबतक मोटर व्हीकल एक्ट में कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धा
किशनगंज : वाहन लाइसेंस अप्लाई के लिए अबतक मोटर व्हीकल एक्ट में कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है जिसका खामियाजा आए-दिन सड़क दुर्घटना के रूप में लोगों को भुगतना पड़ता है। हालांकि सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधित कर मैट्रिक पास लोगों को ही लाइसेंस देने पर विचार कर रही है। ट्रैफिक नियम को समझने के लिए वाहन चालक का शिक्षित होना जरूरी है। यदि शैक्षणिक योग्यता लाइसेंस निर्गत करने के लिए निर्धारित कर दिया जाए तो सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। हालांकि परिवहन विभाग कमर्शियल ड्राइ¨वग लाइसेंस के लिए कम से आठवीं पास का प्रमाण पत्र लाइसेंस आवेदन कर्ता से जरूर मांगती है। जेनरल लाईसेंस के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं होती है। वहीं लाईसेंस निर्गत करने में आयु सीमा का भी खयाल रखा जाता है। 18 वर्ष के कम आयु वाले आवेदक को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाता। वाहन चलाने के लाइसेंस विभिन्न प्रकार के होते है।
यह जानकारी देते हुए एमवीआइ संजय कुमार ने बताया कि अधिक तेज रफ्तार में वाहन चलाना महज दिमागी फितूर है, इससे कोई समय की बचत नहीं होती है। बल्कि दुर्घटना में जान जाने की अंदेशा लगा रहता है। उन्होंने बताया कि यदि वाहन चलाते समय नींद आए तो वाहन खड़ी कर ताजा हवा में सांस लें और जल्दी से चेहरे पर पानी का छींटा मारें। हो सके तो थोड़ी देर सो लें। इसके अलावा वाहन चलाते समय वाहन की रफ्तार नियंत्रण में रखनी चाहिए। कुछ लोग वाहन का अपर-डीपर लाइट जलाकर ही चलते हैं, इससे सामने से आने वाले वाहन आगे देखने मे परेशानी भी हो सकती है। अपर-डीपर लाइट का साइड मांगने में ही इस्तेमाल करें।
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लाइसेंस के प्रकार -
लर्निंग लाइसेंस, स्थायी लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइ¨वग लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय ड्राइ¨वग लाइसेंस, लाइट मोटर वाहन ड्राइ¨वग लाइसेंस, भारी मोटर वाहन ड्राइ¨वग लाइसेंस शामिल है।