मानिकपुर गांव में 110 बोरा एमडीएम अनाज जब्त, जदयू नेता समेत दो आरोपित
किशनगंज। प्रखंड के कनकपुर पंचायत के मानिकपुर गांव में अवैध रूप से जमाखोरी कर कालाबाजारी के मकसद से घ
किशनगंज। प्रखंड के कनकपुर पंचायत के मानिकपुर गांव में अवैध रूप से जमाखोरी कर कालाबाजारी के मकसद से घर में छुपा कर रखे गए एमडीएम के चावल को जब्त करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात तकरीबन दस बजे वरीय उपसमाहर्ता रामाशंकर ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर को दूरभाष पर बताया कि प्रखंड के कनकपुर पंचायत अन्तर्गत मानिकपुर गांव में कालाबाजारी की नीयत से बड़े पैमाने पर सरकारी चावल रखा गया है। उक्त मामले की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा दी गई है। लिहाजा उक्त व्यक्ति के घर छापेमारी कर चावल बरामद कर जिला प्रशासन को सूचित किया जाए। वरीय अधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर ने ठाकुरगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल के सहयोग लेकर मानिकपुर पहुंचे, किन्तु रात ज्यादा होने के कारण सुबह जांच किये जाने की बात गृह स्वामी द्वारा कही गई। इसकी सूचना वरीय अधिकारी को देते हुए बुधवार की अहले सुबह जांच की गई। जांच के क्रम में उक्त व्यक्ति के घर के एक कमरे में कुल 110 बोरी 55 ¨क्वटल एमडीएम चावल बरामद किया गया। बरामद चावल का गवाहों के सामने जब्ती सूची तैयार कर अपने कब्जे में लेते हुए तत्काल अनाज को सुरक्षित रखने हेतु जन वितरण प्रणाली की संचालिका स्नेहलता देवी वार्ड संख्या चार नगर पंचायत को सुपुर्द किया गया है। वहीं दूसरी ओर जब्त चावल को लेकर मो. शब्बीर आलम साकिन मानिकपुर ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जब्त चावल से उसका कोई लेनादेना नहीं है। स्कूलों में एमडीएम का चावल सप्लाई करने वाले संवेदक किशनगंज के धर्मगंज निवासी गणेश चौधरी ने उक्त चावल उनके घर रखा था। इस मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर ने लिखित आवेदन ठाकुरगज पुलिस को सौंपते हुए संवेदक गणेश चौधरी व मानिकपुर निवासी सह जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मो शब्बीर आलम पर मिलीभगत कर एमडीएम चावल की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। एमओ लोकेश ठाकुर ने कहा कि जांच में शब्बीर आलम द्वारा किसी प्रकार की मदद प्रशासन को नहीं की गई। इन्होंने बताया कि सरकारी अनाज का अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत उपर्युक्त दोनों व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु ठाकुरगंज थाना में आवेदन दिया गया है। इस बाबत ठाकुरगंज थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक रंजन कुमार ने बताया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ठाकुरगंज द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में ठाकुरगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। कालाबाजारी में शामिल कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।