नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसा था बांग्लादेशी नागरिक, किशनगंज कोर्ट ने सुनाई ढाई साल की सजा
किशनगंज की एडीजे प्रथम अदालत ने एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अशरफ अली को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने ...और पढ़ें

किशनगंज कोर्ट ने सुनाई ढाई साल की सजा
HighLights
बांग्लादेशी नागरिक को अवैध प्रवेश मामले में दोषी ठहराया गया।
किशनगंज कोर्ट ने ढाई साल की सजा और जुर्माना लगाया।
नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का आरोप साबित हुआ।
संवाद सहयोगी, किशनगंज। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में एडीजे प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक सुरेन साह ने बताया कि दोषी मोहम्मद अशरफ अली उर्फ अशरफ अली (38) बांग्लादेश के बारिसाल जिले के भोला क्षेत्र का निवासी है। मामला गलगलिया थाना कांड संख्या 45/2024 और सत्र परीक्षण संख्या 223/2024 से संबंधित है।
नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश का आरोप
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2024 में आरोपित बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर किशनगंज पहुंचा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद गलगलिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मोहम्मद अशरफ अली को विदेशी अधिनियम के तहत दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि मुकदमे और जांच के दौरान न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। वहीं, निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
