डीएम ने एसडीओ को धारा 144 लागू करने का दिया निर्देश
रामनवमी पर्व एवं चैती दुर्गा पूजा के साथ कोरोना को लेकर सरकारी स्तर पर जारी निर्देश के पालन के लिए डीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से प्रखंड स्तर के अधिकारियों से बात कर अब तक के कार्य की स्थिति की समीक्षा की।
खगड़िया। रामनवमी पर्व एवं चैती दुर्गा पूजा के साथ कोरोना को लेकर सरकारी स्तर पर जारी निर्देश के पालन के लिए डीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से प्रखंड स्तर के अधिकारियों से बात कर अब तक के कार्य की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों से सरकार द्वारा जारी नए गाइड लाइन को लेकर बात की।
उन्होंने सदर व गोगरी एसडीओ को पॉजिटिव पाए गए स्थलों पर कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया । साथ ही नगर क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 लगाने का भी निर्देश दिया। ताकि भीड़-भाड़ को रोका जा सके। बाजारों में माइकिग कराने का भी निर्देश दिया गया। शाम छह बजे से बाजार एवं दुकानों को बंद कराने के आदेश का पालन कराए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना से संबंधित गाइड लाइन को सख्ती से लागू करना होगा, ताकि बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक सेवा परिवहन, बैंकिग, स्वास्थ्य, डाक, अग्निशमन, पुलिस, एंबुलेंस आदि को बंदी से छूट रहेगी। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अब बाजार समिति में लगेगा सब्जी बाजार
सब्जी बाजारों को अलग खुले मैदान में लगाने हेतु स्थान चयनित करने का निर्देश भी दिया गया। नगर परिषद खगड़िया में बाजार समिति के मैदान में सब्जी बाजार को व्यवस्थित किया जाएगा। स्थान आवंटित करने के लिए एसडीसी टेस लाल सिंह, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार गुप्ता एवं एसडीसी विजय कुमार की संयुक्त टीम गठित की गई है।
रामनवमी को लेकर सतर्क रहने का निर्देश
रामनवमी पर्व को लेकर सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित कराए जाने की बात के साथ डीएम ने कहा कि कहीं भी मेला नहीं लगेगा। विसर्जन वाली प्रतिमाओं के लिए थाना स्तर से पूजा समितियों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। विसर्जन निर्धारित रूट से और न्यूनतम लोगों के साथ कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए किया जाएगा। इस दौरान डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और निकटतम तालाब में प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन का रखा जाए ख्याल
कोरोना को लेकर बनाए गए कंटेनमेंट जोन में एसडीओ द्वारा दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। उनकी उपस्थिति का सतत अनुश्रवण किए जाने का निर्देश दिया गया। थाना की गश्ती गाड़ी सुबह और शाम में कंटेनमेंट जोन का भ्रमण करेगी। ताकि गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।