प्रधान सचिव के रोक के बावजूद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जारी
खगड़िया। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति व प्रतिनियोजन को लेकर विभागीय स्तर
खगड़िया। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति व प्रतिनियोजन को लेकर विभागीय स्तर पर रोक के बावजूद प्रतिनियुक्ति जारी है। जबकि प्रधान सचिव द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रोक को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। परंतु गोगरी में प्रधान सचिव के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। रोक के बावजूद गोगरी में दर्जन भर शिक्षक विभिन्न कार्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त है। नपं कार्यालय हो या अनुमंडल व प्रखंड कार्यालय सभी जगह शिक्षक प्रतिनियोजन में गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे है।
हाल यह है कि जिस विद्यालय में शिक्षक की कमी है, वहां से भी शिक्षक का प्रतिनियोजन कर गैर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। जिसका उदाहरण प्राथमिक विद्यालय भुड़ियाटारी, तारा मध्य विद्यालय सहित अन्य विद्यालय है। इस संबंध में बीइओ हरेंद्र रजक ने कहा कि उनके द्वारा किसी शिक्षक का प्रतिनियोजन नहीं किया गया है। प्रतिनियोजन वरीय अधिकारियों द्वारा किए गए हैं।
बताते चलें कि प्रधान सचिव के निर्देशानुसार सरकारी स्तर पर मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 एवं 2010 के बने अधिनियम के धारा 27 के तहत शिक्षक आपदा सहाय, विधान सभा व संसदीय या निकाय चुनाव को छोड़कर किसी गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे। इसके बावजूद अगर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होती है, तो प्रतिनियुक्ति करने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिना विभागीय स्वीकृति के किसी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य में किसी शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उस शिक्षक का वेतन भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। उक्त शिक्षक के वेतन भुगतान की जवाबदेही प्रतिनियुक्त करने वाले अधिकारी की होगी। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण कार्य, मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य विद्यालय अवकाश के दिनों में कराए जाने का प्रावधान है। ताकि विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।