दो वर्ष पर लेना होगा वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट
कटिहार : परिवहन विभाग ने वाहनों के फिटनेस जांच व सर्टिफिकेट निर्गत करने के नियमों म
कटिहार : परिवहन विभाग ने वाहनों के फिटनेस जांच व सर्टिफिकेट निर्गत करने के नियमों में बदलाव किया है। जिला परिवहन पदाधिकारी अमरेंद्र पंकज ने बताया कि दो पहिया व चारपहिया वाहनों के लिए आठ वर्ष तक हर एक दो वर्ष के अंतराल पर वाहनों की फिटनेस जांच व प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। आठ वर्ष के बाद हर वर्ष फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। अब तक वाहन मालिकों को प्रति वर्ष फिटनेस सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है। सड़कों पर बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहनों के परिचालन से दुर्घटना के साथ ही अधिक धुआं से प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभाग अब सख्ती बरतेगी। अधिकांश छोटे वाहन के लिए फिटनेस संबंधी प्रमाण पत्र लेने के निर्देश की अनदेखी की जाती है। नियम में बदलाव के बाद इसकी अनदेखी करने पर परिवहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।