किराए का आवास लेने के लिए रेलकर्मियों को अनुमति जरूरी
कटिहार। रेलवे कर्मचारियों को अब आवास के लिए रेलवे क्वार्टर लेना जरूरी होगा। रेलवे बोड
कटिहार। रेलवे कर्मचारियों को अब आवास के लिए रेलवे क्वार्टर लेना जरूरी होगा। रेलवे बोर्ड ने आवास नीति में बदलाव करते हुए निर्देश जारी किया है कि रेलकर्मी किराए पर मकान उसी स्थिति में ले सकते हैं, जब सरकारी क्वार्टर खाली नहीं हो। लेकिन इस परिस्थिति में भी विभागीय अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर क्वार्टर का निर्माण कराया जा रहा है। छोटे से छोटे स्टेशनों पर भी सरकारी क्वार्टर की व्यवस्था की जा रही है। क्वार्टर खाली रहने से मेंटनेंस नहीं हो पाने के कारण क्वार्टर जर्जर हालत में होता है।
बतातें चलें कि ऐसे रेल कर्मचारी जो सरकारी क्वार्टर का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें रेलवें उनके वेतन का 15 फीसद राशि हाउस रेंट एलाउंस के रूप में भुगतान करता है। इससे रेलवे को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का वहन करना पड़ता है।
बिना अनुमित किराए पर रहने वालां को नही मिलेगा एचआरए
रेलवे बोर्ड द्वारा आवास नीति में बदलाव किए जाने से अब सभी रेल कर्मचारी को सरकारी आवास के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। कोई कर्मचारी बिना अनुमित किराए का मकान लेने पर रेलवे संबंधित कर्मी को एचआरए का भुगतान नहीं करेगा।