मादक पदार्थ तस्करी मामले में 14 वर्ष की सजा, डेढ़ लाख अर्थदंड
कटिहार। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले म
By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 09:39 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 09:39 PM (IST)
कटिहार। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए असम के हरिगंज गांव निवासी मु सोहैल अहमद को 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। इस वाद के विशेष लोक अभियोजक मंजर हुसैन थे।,सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया था।
बताते चलें कि चार फरवरी 2016 को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी के दौरान आरोपित के पास से 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में आरपीएफ द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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