प्रशासनिक स्वीकृति देंगे बीडीओ : डीडीसी
कटिहार, कार्यालय संवाददाता : बीआरजीएफ के अलावा बारहवीं तथा तेरहवीं वित्त आयोग की योजना के क्रियान्वयन के लिए नया निर्देश जारी हुआ है।
उपविकास आयुक्त केशव कुमार सिंह ने बताया कि बीआरजीएफ के तहत जिला योजना समिति द्वारा निर्मित एवं पंचायत राज विभाग के द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के बाहर जाकर किसी भी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को योजना लेने का अधिकार नहीं है। कार्य योजनाओं अनुसंशित योजनाओं की ही बनती है। पांच लाख तक की योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अभिलेख मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को नहीं भेजा जाएगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी देंगे।
बारहवीं तथा तेरहवीं वित्त योजना के लिए सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप ही योजना का चयन किया जाएगा। इसके बाहर की ली गयी योजनाओं को गैर योजना मद में व्यय मानकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि जिन योजनाओं में सोलर लाइट लगाने का प्रावधान है उसमें भी क्रय अभिलेख पर प्रशासनिक स्वीकृति के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से ही इसकी खरीद की जाएगी। भुगतान के पूर्व मान्यता प्राप्त संस्थानों के तकनीशियनों के जांचोपरांत ही भुगतान किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा है कि इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई के लिए कृत संकल्प है।
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