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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, कटिहार : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोस्को अधिनियम के विशेष न्याया

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 12:37 AM (IST)Updated: Wed, 23 Jan 2019 12:37 AM (IST)
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की कैद
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, कटिहार : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र स्थित सोघा पुन्नू चक बस्ती निवासी गुलाब मंडल को दस वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मंगलवार को सुनाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया है। इस वाद के विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार ¨सह थे। उन्होंने 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराया था। बताना होगा कि इस घटना को लेकर 14 वर्षीय पीड़िता ने कुर्सेला थाना में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि वह 19 मार्च 2014 की संध्या सात बजे जलावन लाने घर के पीछे गई थी। जहां पर पूर्व से ही गुलाब मंडल व दिलीप मंडल खड़ा थे। उसके साथ मजाक करते हुए उसे जबरन उठाकर खेत में ले गए एवं दुष्कर्म किया। बच्ची की शिकायत पर आरोपित गुलाब मंडल को उसके ससुराल बल्थी महेशपुर नौटिकिया से पकड़ा गया। हालांकि बाद में दिलीप मंडल को नाबालिग पाकर उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में होने के लिए भेज दिया गया।

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