वाहनों का निबंधन कराने को 30 सितंबर तक मिला समय
कैमूर अब तक बिना निबंधन के वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को सरकार ने राहत दी है। टैक्स
कैमूर : अब तक बिना निबंधन के वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को सरकार ने राहत दी है। टैक्स व फिटनेस डिफाल्टर मालवाहक, व्यवसायिक वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर के मालिकों को राहत देते हुए सर्व क्षमा योजना का समय 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस समय तक वाहन मालिक अपने अनिबंधित वाहनों का निबंधन करा सकते हैं। इस बार इस योजना में ई-रिक्शा को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में डीटीओ रामबाबू ने बताया कि व्यवसायिक वाहनों और ट्रैक्टर-ट्रेलर को अर्थदंड फीस और टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर विशेष छूट मिलेगी। सबसे खास बात है कि बीएस - 4 के अनिबंधित वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब बैटरी चालित वाहनों यानी ई-रिक्शा को भी इसमें शामिल किया गया है।
डीटीओ ने बताया कि टैक्स डिफाल्टर निबंधित या अनिबंधित ट्रैक्टर ट्रेलर जो कृषि या व्यवसायिक कार्यों में इस्तेमाल हो रहे हैं, वे 25 हजार रुपये एक मुश्त देकर निबंधन करा सकेंगे। निबंधित या अनिबंधित वाहन जो एक साल पहले तक टैक्स डिफाल्टर थे उनको बकाया कर के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर रेगुलेट कर दिया जाएगा। समय से डिफाल्टर हैं तो उन्हें बकाया टैक्स के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर निबंधित किया जाएगा।