डीइओ पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना
- एक साल बाद भी सूचना नहीं देने के मामले में हुई कार्रवाई संवाद सूत्र कुदरा राज्य सूचना आयोग ने कैमूर के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड का आदेश राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा कुदरा अंचल के देवराढ़ कला गांव के निवासी धनंजय
राज्य सूचना आयोग ने कैमूर के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड का आदेश राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा कुदरा अंचल के देवराढ़ कला गांव के निवासी धनंजय तिवारी की शिकायत पर वाद की सुनवाई करते हुए पारित किया गया। उन्होंने यह कार्रवाई वादी द्वारा मांगी गई सूचना को ससमय नहीं दिए जाने के आरोप में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1 ) के तहत की। राज्य सूचना आयुक्त ने अर्थदंड की सूचना बिहार के महालेखाकार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, कैमूर के जिला पदाधिकारी तथा जिला कोषागार पदाधिकारी को भेजे जाने का निर्देश भी दिया है। साथ ही उनके द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि जिला पदाधिकारी कैमूर भभुआ से भी यह अपेक्षा की जाए कि वे वांछित सूचनाओं को प्रदान करने में अपना सहयोग करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक धनंजय तिवारी द्वारा शिक्षा विभाग से कुदरा अंचल के बद्री केदार बालिका उच्च मध्य विद्यालय के बारे में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। लेकिन एक साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। तब धनंजय तिवारी द्वारा मामले की शिकायत राज्य सूचना आयोग से की गई। जिसके बाद धनंजय तिवारी बनाम कैमूर जिला शिक्षा पदाधिकारी के वाद की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी से कारण पृच्छा की गई। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने न कारण पृच्छा का जवाब दिया, न ही वाद की सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए। जिसके चलते राज्य सूचना आयोग ने सूचना दिए जाने में विलंब का उन्हें दोषी मानते हुए अर्थदंड का आदेश पारित किया।