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विद्युत चोरी में 38400 रुपये जुर्माना, प्राथमिकी

प्रखंड क्षेत्र के ग्राम मुड़ी में विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मियों ने छापेमारी की। जहां मौके पर विद्युत चोरी कर मोटर पंप का परिचालन करते पाया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए ।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Jul 2019 06:37 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jul 2019 06:31 AM (IST)
विद्युत चोरी में 38400 रुपये जुर्माना,  प्राथमिकी
विद्युत चोरी में 38400 रुपये जुर्माना, प्राथमिकी

प्रखंड क्षेत्र के ग्राम मुड़ी में विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मियों ने छापेमारी की। जहां मौके पर विद्युत चोरी कर मोटर पंप का परिचालन करते पाया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए 38400 रुपये का जुर्माना करते हुए उक्त व्यक्ति के ऊपर चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मुड़ी के निवासी हरिहर सिंह पिता स्व सरवन सिंह के द्वारा विद्युत चोरी कर मोटर पंप  परिचालन करने की जानकारी विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को मिली थी। जहां छापेमारी करने के लिए एक टीम गठित की गई। जिसमें कनीय अभियंता जावेद अंसारी, क्षेत्रीय कामगार वीरेंद्र कुमार यादव व धर्मेंद्र कुमार द्वारा 16 जुलाई 2019 को दिन में दो बजे छापेमारी की गई। इस दौरान पाया गया कि कुएं के पास दो एचपी मोटर पंप का परिचालन एलटी लाइन में टोंका फंसा कर किया जा रहा है। मौके पर मौजूद हरिहर सिंह से विद्युत उपयोग संबंधी कागजात मांगने पर नहीं दिखाया गया। ऊर्जा चोरी में प्रयुक्त पीवीसी तार के अग्र भाग को आंशिक रूप से प्रमाण के तौर पर काट लिया गया एवं विद्युत विभाग को राजस्व क्षति अनुमानित 38400 रुपये का जुर्माना लगाते हुए चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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