वरिष्ठ नागरिकों का हालचाल अब जानेगी पुलिस
जिले में जो वरिष्ठ नागरिक अकेले रह कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं तो अब उनकी स्थिति की जानकारी प्रत्येक माह संबंधित थाना क्षेत्र के थानेदार लेंगे।
जिले में जो वरिष्ठ नागरिक अकेले रह कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं तो अब उनकी स्थिति की जानकारी प्रत्येक माह संबंधित थाना क्षेत्र के थानेदार लेंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। जारी निर्देश के आलोक में प्रत्येक थानेदार अपने क्षेत्राधिकार के अंदर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सूची संधारित करेंगे। विशेषकर जो अकेले रहते हैं। जैसे उनको छोड़कर उनके पास उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है। उन्हें चिह्नित करते हुए प्रत्येक माह सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयंसेवक के साथ थानेदार उनके घर जाएंगे। उनका हालचाल जानेंगे। उनकी सहायता करेंगे। उनके द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो उनका समाधान भी थाना स्तर से किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा बताई गई समस्या का समाधान पुलिस अपने स्तर से करेगी। प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी थानेदार वरिष्ठ नागरिकों के साथ हुए अपराध की मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे। इसके अलावा अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के घर में घरेलू कार्य करने वाले नौकरों को थानेदार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के आलोक में बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों को जिला स्तर पर सरकार द्वारा जारी अधिनियम के क्रियान्वयन और सलाह देने के लिए जिला स्तर पर सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी के अलावा सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, दो सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि शामिल रहेंगे । क्या कहते हैं पदाधिकारी: इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा के निर्देशक धीरज कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के आदेश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही कमेटी के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरा प्रयास होगा और सभी थानेदार अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में जानकारी लेकर काम करेंगे ।