Move to Jagran APP

रिक्रिएक्शन क्लब में दुकान लेने के लिए प्रशासन ने तय की शर्तें

भभुआ नगर में स्थित रिक्रिएक्शन क्लब में प्रशासन ने दुकान लेने के लिए नियम व शर्तें तय कर दी हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 04:54 PM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 05:44 PM (IST)
रिक्रिएक्शन क्लब में दुकान लेने के लिए प्रशासन ने तय की शर्तें

कैमूर। भभुआ नगर में स्थित रिक्रिएक्शन क्लब में प्रशासन ने दुकान लेने के लिए नियम व शर्तें तय कर दी हैं। बता दें कि भभुआ नगर के कचहरी मार्ग में स्थित रिक्रिएक्शन क्लब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उसके बाद उसके परिसर में नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा। नई दुकान का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा तथा प्रशासन की क्या शर्तें हैं अब इसकी सूची जारी कर दी गई है। अनुमंडल प्रशासन की माने तो दुकान का स्वामित्व रिक्रिएक्शन क्लब का होगा। आवंटित दुकानों का रिक्रिएक्शन क्लब से मालिक तथा किराएदार का संबंध होगा। दुकान का आवंटन लेने के लिए आवेदक को पांच लाख रूपये सुरक्षित जमा राशि जमा करनी होगी। दुकान के आवंटन की तिथि से दस वर्षों के पश्चात वापसी नहीं होगी। दुकान का आवंटन दस वर्षों के लिए ही मात्र होगा। इससे पूर्व अगर दुकानदार स्वेच्छा से दुकान छोड़ता है तो जमा राशि से प्रत्येक वर्ष दस प्रतिशत की दर से राशि की कटौती करते हुए शेष राशि सुरक्षित राशि वापस कर दी जाएगी। यदि दुकानदार के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके आधार पर कभी भी आवंटन रद कर दिया जाएगा। साथ ही सुरक्षित राशि को जब्त कर लिया जाएगा। दुकानदार की आवंटन अवधि दस वर्ष के लिए होगी। दस वर्ष के बाद क्लब की समिति के संतुष्ट होने पर संशोधित शर्ताें के साथ आवंटन का नवीनीकरण होगा।

loksabha election banner

क्लब द्वारा समय समय पर दुकान के किराया व शर्ताें के संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। हर माह दुकानदार को तीन हजार रूपये किराया देना होगा। बाद में इसको संशोधित भी किया जा सकता है। क्लब का मासिक किराया हर माह के पांचवी तारीख तक जमा करना होगा, नहीं तो शर्त को उल्लंघन माना जाएगा। दुकान में किसी प्रकार की तासीर, परिवर्तन, या तब्दीली या मरम्मत कराने का हक किराएदार का नहीं होगा। बिजली का मीटर दुकानदार के नाम से होगा। हर माह का बिल देने के बाद दुकानदार को एक पर्ची की कॉपी क्लब को भी देनी होगी। क्लब के नियम का उल्लंघन करने पर कभी भी समिति द्वारा दुकान खाली कराया जा सकता है।

इस संबंध में एसडीएम जन्मेजय शुक्ला ने बताया कि पहले आओ, पहले पाओ के तहत दुकान आवंटित की जाएगी। जिनको दुकान लेना होगा वो अनुमंडल कार्यालय में आकर नियम व शर्त पढ़ने के बाद दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.