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विद्युत चोरी में उपभोक्ता पर 67798 रुपये का जुर्माना

संवाद सूत्र चैनपुर: थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता ने अन्य कर्मिय

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Sep 2018 05:47 PM (IST)Updated: Fri, 07 Sep 2018 05:47 PM (IST)
विद्युत चोरी में उपभोक्ता पर 67798 रुपये का जुर्माना
विद्युत चोरी में उपभोक्ता पर 67798 रुपये का जुर्माना

संवाद सूत्र चैनपुर: थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता ने अन्य कर्मियों के साथ छापेमारी की। कनीय अभियंता जयराम कुमार ने बताया कि बुधवार की देर रात ग्राम इस्माइलपुर में अली शेख पिता स्व. मुख्तार शेख के यहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मीटर बाइपास कर 240 वाट विद्युत ऊर्जा का उपयोग चोरी से किया जा रहा था। इस विद्युत ऊर्जा चोरी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 10198 रूपय के राजस्व की हानि हुई है। ऊर्जा चोरी में प्रयुक्त पीवीसी तार को प्रमाण के तौर पर काट लिया गया है। पुन: उसी रात में मो. इमरान शेख के यहां ¨सचाई हेतु खेत में बनाए गए चेंबर पर छापेमारी की गई। जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा बिना विद्युत कनेक्शन लिए अवैध रूप से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मेन एलटी लाइन में टोका फंसाकर 03 एचपी का विद्युत पंप मोटर का परिचालन किया जा रहा है। इनके द्वारा विद्युत कनेक्शन से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखाया गया। मो. शेख के इस विद्युत ऊर्जा चोरी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 57600 रुपये के राजस्व क्षति का अनुमान है।

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