कड़े हुए नियम तो परिवहन विभाग पहुंच कर बनवा रहे लाइसेंस
पेज तीन - हर रोज आम लोग भर रहे नियम तोड़ने पर चालान - परिवहन विभाग में लाइसेंस बनवाने व रिनिवल कराने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़ - बीमा कराने के लिए भी लोग लगा रहे हैं चक्कर संवाद सहयोगी
कैमूर। भारत सरकार की ओर से मोटर अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके चलते जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इससे नियम का पालन नहीं करने वाले लोग को जुर्माना भरना पड़ रहा है। इससे अब लोगों के अंदर एक डर देखने को मिल रहा है। एक सितंबर के बाद से जिला की पुलिस व परिवहन विभाग लगातार जांच चला रही है। इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से कई लोगों के चालान भी काटे जा चुके है। परिवहन विभाग व पुलिस की जांच अभियान चलाने के बाद से लोगों में नए नियम का भय भी दिखने लगा है। नए नियम के डर से इन दिनों परिवहन विभाग में ड्राइविग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों की भी खूब भीड़ उमड़ रही है। इसके लिए दुकान से ही आनलाइन आवेदन कर के व चालान का भुगतान कर प्राप्ति व आवेदन को परिवहन विभाग में जमा करना होता है। इसके अलावा जिन वाहनों का बीमा समाप्त हो गया है। वैसे वाहन स्वामी भी बीमा के लिए दुकानों में व बाइक के एजेंसियों में चक्कर लगा रहे है। कुल मिलाकर नए नियम से लोगों में डर दिख रहा है।
दुर्घटनाओं में आएगी कमी-
नए नियम के लागू होने से अब नाबालिग वाहन नहीं चला पाएंगे। नाबालिग के पकड़े जाने पर परिजनों को फाइन भरना होगा। वहीं इसके अलावा कार्रवाई भी हो सकती है। नाबालिग के बाइक व अन्य वाहन न चलाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा लोगों की जिदगी भी सुरक्षित रहेगी। देखा जाए तो नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर अक्सर नाबालिग बच्चे वाहन दौड़ाते हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती है। आंकड़ों की मानें तो ज्यादातर दुर्घटनाएं सड़क पर ही होती है।
नियम तोड़ने पर क्या है कार्रवाई के नियम -
ड्राइविग लाइसेंस नहीं रहने पर- पांच हजार रूपये
बीमा नहीं रहने पर - दो हजार रूपये
हेलमेट नहीं रहने पर - एक हजार रूपये
नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर - दस हजार रूपये व उससे अधिक
सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने पर- एक हजार रूपये
शराब पीकर वाहन चलाने पर - दस हजार रूपये
वाहन चलाने पर हेडफोन का इस्तेमाल करने पर- पांच हजार रूपये
गलत साइड से वाहन चलाने पर- पांच हजार रूपये