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आयकर की विभिन्न जानकारियों से कराया गया अवगत

समाहरणालय के सभाकक्ष में बुधवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें आयकर से जुड़ी

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 06:04 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 06:04 PM (IST)
आयकर की विभिन्न जानकारियों से कराया गया अवगत

समाहरणालय के सभाकक्ष में बुधवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें आयकर से जुड़ी जानकारियों से उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। कार्यशाला का नेतृत्व परिक्षेत्र पटना के संयुक्त आयकर आयुक्त टीडीएस सुप्रियो विश्वास ने किया। कार्यशाला के माध्यम से टीडीएस के विषय में आयकर अधिनियम से वर्णित विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। सभी पदाधिकारियों को यह सलाह दी गई कि वेतन से कर की कटौती प्रतिमाह करें। यदि टीडीएस की कटौती नहीं होती है तो एक फीसदी और काट कर जमा नहीं करते हैं तो डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से ब्याज लगेगा और समय पर त्रैमासिक विवरणी 24 क्यू व 26 क्यू दाखिल करें। त्रैमासिक विवरणी देय तिथि के बाद दाखिल करने पर प्रतिदिन 220 रुपये की दर से विलंब शुल्क धारा 24 ई के तहत देय होता है। उन्होंने हाउस रेंट अलाउंस के तहत मिलने वाली आयकर की छूट तथा फार्म 12 बीबी पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया तथा एचआरए की छूट संबंधित नियमों का जिक्र किया। वहीं अंचल पटना के सहायक आयकर आयुक्त टीडीएस ने आयकर अधिनियम 1961 के टीडीएस के विभिन्न प्रावधानों के समयबद्ध अनुपालन पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों से त्रैमासिक टीडीएस विवरणी की निर्धारित प्रपत्र में सही तरीके से एवं सही समय पर दाखिल करने के बारे में बताया। ताकि विभिन्न करदाताओं से श्रोत पर की गई कटौती उनके पैन पर प्रदर्शित हो सके एवं वह विभिन्न् कठिनाईयों से बच सके। ऐसा करने पर टीडीएस मिसमैच से बचा जा सकेगा। वहीं विमला कुमारी ने भी कटौती की राशि को समयबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के खाते में जमा करने के बारे में बताया। वहीं आयकर निरीक्षक दीपक कुमार श्रीवास्तव ने आयोजन को सफल बनाने में उपस्थित हुए सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर हिमांश कुमार भी उपस्थित थे।

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